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इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है. जिन लोगों की आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है, उन्हें आईटीआर भरना जरूरी है.
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत टैक्स फाइलिंग करना अनिवार्य है. लेकिन क्या आपको पता है कि देश में एक राज्य ऐसा भी है, जहां के लोग करोड़ों रुपए की कमाई होने पर भी 1 भी रुपया टैक्स अदा नहीं करते हैं.
देश का पूर्वोत्तर राज्य सिक्कम को टैक्स फ्री स्टेट के तौर पर जाना जाता है. हमारे संविधान के अनुच्छेद 372 (एफ) के मुताबिक सिक्किम के लोगों को टैक्सेशन के दायरे से बाहर रखा गया है.
साल 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था. यह राज्य इस शर्त पर भारत में शामिल हुआ था कि वो अपने पुराने कानून और स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखेगा. इस शर्त को मान लिया गया.
सिक्किम अपने ही टैक्स नियमों का पालन करता है, जोकि 1948 में बनाए गए थे. सिक्किम इनकम टैक्स मेन्यूल 1948 के तहत सिक्किम के किसी भी निवासी को केंद्र सरकार को टैक्स नहीं चुकाना था.
सिक्किम के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत इनकम टैक्स से छूट हासिल है.
सेक्शन 10 (26AAA) के तहत नियम है कि सिक्किम के किसी भी निवासी की आय टैक्स दायरे से बाहर रहेगी, चाहे वे किसी भी तरह के सिक्योरिटी से मिले इंटरेस्ट से आई हो या डिविडेंड से.
सिक्किम के भारत में विलय से पहले जो भी लोग वहां बस गए थे, चाहे उनका नाम सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन 1961 के रजिस्टर में हो या नहीं, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(26AAA) के तहत छूट मिलती है.
आपको मालूम हो कि सिक्किम को भारतीय संविधान के आर्टिकल 371-एफ के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है.