अगर आप भी वकील की भारी फीस नहीं देना चाहते हैं तो खुद भी अपना केस लड़ सकते हैं.
संविधान ने आपको खुद कोर्ट में केस लड़ने का अधिकार दिया है. धारा 32 के मुताबिक, बिन वकील भी केस लड़ा जा सकता है.
लेकिन ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले जज से अनुमति लेने पड़ती है.
संविधान के सेक्शन 32 के एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अपना केस कोर्ट में लड़ सकता है.
इसके लिए आपके पास किसी तरह की लॉ की डिग्री होने की भी जरूरत नहीं है.
जज से परमिशन लेने के बाद आपको खुद की पैरवी करनी पड़ती है.
कुछ कागजी कार्यवाही के बाद आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
हालांकि, आप केवल अपना ही केस लड़ सकते हैं, दूसरों का नहीं.
बस ध्यान रहे कि केस लड़ने के लिए भी आपको कानून, प्रक्रियाओं और अदालत के नियमों की अच्छी से जानकारी हो.