पूर्व विधायक अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया था. एमपी-एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाया है.
31 साल पहले साल 1991 में 3 अगस्त को वाराणसी के चेतगंज में अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी.
हत्याकांड को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे.
घर के बाहर अचानक एक वैन आकर रूकी और फायरिंग होने लगी. अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया.
इस केस में मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव के खिलाफ FIR कराई गई थी.
इस हत्याकांड में सीबीसीआईडी ने जांच की और चार्जशीट दाखिल की. मामले को प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया.
साल 2000 में सरकार ने हर जिले में एमपी एमएलए कोर्ट बनाया. तो मामला फिर से वाराणसी कोर्ट में आ गया.
ट्रायल शुरू होने से पहले कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से इस केस की असली फाइल गायब हो गई थी.
हत्याकांड में ओरिजनल केस डायरी गायब होने पर 20 जुलाई 2022 को वाराणसी कैंट थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.