अलग-अलग राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को अलग-अलग सुविधाएं मिलती हैं. कई राज्यों में पूर्व सीएम को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है.
हरियाणा में नायब सिंह सैनी सीएम बन गए हैं. अब मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं. चलिए आपको सूबे में पूर्व सीएम को मिलने वाली सुविधाएं के बारे में बताते हैं.
हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है. इसका मतलब है कि मनोहर लाल खट्टर को पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहेगा.
खट्टर को चंडीगढ़ में सरकारी आवास मिलेगा. जिसका किराया नहीं देना पड़ेगा. इस सरकारी आवास का लेवल कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा.
हरियाणा में पूर्व सीएम को एक निजी सचिव, एक असिस्टेंट और एक ड्राइवर भी मिलते हैं. इसके अलावा 4 निजी सुरक्षा अधिकारी और 2 सेवादार भी मिलते हैं.
हरियाणा में अगर पूर्व सीएम को दूसरे पद पर रहने की वजह से राज्य मुख्यालय की सुविधाएं मिल रही हैं तो पूर्व सीएम को ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी. उनको दोनों में से एक सुविधा ही मिलेगी.
हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली ये सुविधाएं साल 2013 के बाद से मिल रही हैं. उससे पहले उनको सिर्फ एक विधायक के बराबर सुविधाएं मिलती थीं.
राजस्थान में पूर्व सीएम को राज्य या जिला मुख्यालय पर सरकारी आवास, निजी सचिव, मिनिस्टर का प्रोटोकॉल, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर के साथ सरकारी गाड़ी, हर महीने 250 लीटर पेट्रोल और एक हजार यूनिट फ्री बिजली की सुविधा है.
साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मुफ्त सरकारी आवास मुहैया कराने के फैसले को गैरकानूनी करार दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सरकारी धन से ये सुविधाएं उचित नहीं हैं.