PM के निधन पर राजकीय शोक में क्या होता है?

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देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया. डॉ. मनमोहन भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे.

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है.

ऐसे में देश में शोक की लहर है, सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है.

क्या आप जानते हैं कि जब राजकीय शोक की घोषणा होती है तो उसमें क्या-क्या होता है? चलिए आपको बताते हैं. 

जब देश में किसी बड़े लीडर, कलाकार या किसी सम्मानित व्यक्ति का निधन होता है तो राजकीय शोक की घोषणा होती है.

राजकीय शोक की घोषणा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर सकती हैं. कई बार केंद्र और राज्य सरकार अलग-अलग राजकीय शोक घोषित करते हैं.

राजकीय शोक के दौरान फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक विधानसभा, सचिवालय समेत महत्पूर्ण कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है.

इस दौरान सचिवालय, मंत्रालय समेत किसी भी राजकीय भवन में मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाता है.

साल 1997 में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुतााबिक राजकीय शवयात्रा के दौरान कोई सार्वजनिक छुट्टी जरूरी नहीं है.

अगर पद पर रहते राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो छुट्टी होती है. लेकिन सरकार चाहे तो छुट्टी का ऐलान कर सकती है.

राजकीय शोक कितने दिन का होगा? इसको लेकर कोई नियम नहीं है. सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक राजकीय शोक की घोषणा करती है.