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अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर दो उम्मीदवारों को इलेक्शन में बराबर वोट मिले तो क्या होगा.
इस सवाल का जवाब कई लोगों को नहीं पता होता है. तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज.
बता दें कि, अगर दो उम्मीदवारों को बराबर वोट मिलता है तो इसका फैसला कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत होता है. रिजल्ट लॉटरी यानी ड्रॉ के जरिए घोषित किया जाता है.
निर्वाचन आयोग के मुताबिक, लॉटरी से फैसला होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी ही चुनाव रिजल्ट बताते हैं.
इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव में जीते प्रत्याशियों की सूची जारी करता है.
वहीं अगर कोई प्रत्याशी मतगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है या दोबारा वोट गिनने की मांग करता है.
तो उसे लिखित में एप्लिकेशन देना होगा. लिखित आवेदन लेने के बाद ही पुनर्गणना की जाती है.
बता दें कि, ऐसा कई बार हुआ है जब लॉटरी के जरिये विजेता का फैसला किया गया है.
2018 में असम में ऐसे ही फैसला किया गया था. तो वहीं 2017 में मथुरा में निगम चुनाव में बार्ड पर लॉटरी से फैसला हुआ था.
नोट- यहां बताई गई बातें सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Gnttv.com इसकी पुष्टि नहीं करता है.