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US Foreign Registration Rules: अमेरिका जाने वाले... वहां 30 दिनों से अधिक रुकने वाले... ट्रंप सरकार की इस फरमान को जरूर जान लें... नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना... हो सकती है जेल

Foreign Registration in US: ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में विदेशी नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का फरमान जारी किया है. ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं जेल तक हो सकती है. 

Donald Trump (File Photo: PTI) Donald Trump (File Photo: PTI)
हाइलाइट्स
  • अमेरिका जाने वाले पर्यटकों में दूसरे नंबर पर हैं भारतीय 

  • ट्रंप सरकार के नए फरमान से भारतीयों को होगी परेशानी 

अमेरिका (America) के जब से दोबारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) बने हैं, तब से उनकी सरकार नए-नए फरमान जारी कर रही है. इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. अभी हाल ही में ट्रंप सरकार ने कई देशों पर रेसिडेंट टैरिफ लगाया है. इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है. अब ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में विदेशी नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन (America Foreigners Registration) अनिवार्य करने की नई चेतावनी जारी की है. ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं जेल तक हो सकती है. इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने ईबी-5 अनारक्षित वीजा श्रेणी में कटौती कर दी है. 

सख्ती से लागू करने का निर्देश 
अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने कहा है कि अब यूएस (US) में 30 दिन से ज्यादा रुकने पर सभी विदेशी नागरिकों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने वाले विदेशी नागरिकों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. जेल तक हो सकती है. इतना ही नहीं, यूएस से निर्वासन का सामना भी करना पड़ सकता है. आपको मालूम हो कि यूएस में यह नई व्यवस्था 11 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है.

...तो देना होगा इतना जुर्माना 
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने 'अवैध एलियंस को संदेश' नाम से एक पोस्ट जारी कर कहा है कि बिना इजाजत रहने वाले विदेशी नागरिक खुद देश छोड़ दें. खुद से डिपोर्ट होने वाले व्यक्ति को भविष्य में कानूनी रूप से अमेरिका आने का मौका मिल सकता है. यदि किसी को अमेरिका में गैरकानूनी रूप से रहते हुए पाया गया तो उसको हर दिन के हिसाब से 998 डॉलर का जुर्माना देना होगा. किसी ने यूएस से जाने का वादा किया और नहीं गया तो तो जुर्माना 1000 से 5 000 डॉलर तक बढ़ जाएगा. इतना ही नहीं ऐसे व्यक्ति को जेल भी हो सकती है. ऐसा न हो इसलिए अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा रहने वाले सभी विदेशी नागरिक संघीय सरकार के साथ पंजीकरण करा लें. 

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इतने उम्र के बच्चों को भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन
डीएचएस ने स्पष्ट किया है कि 11 अप्रैल 2025 के बाद यूएस आने वाले हर व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा. 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिंगरप्रिंट देना होगा, चाहे उनका पहले से कोई पंजीकरण क्यों न हुआ हो. नए नियम के तहत अमेरिका में रह रहे सभी विदेशी नागरिकों हर समय पंजीकरण का प्रमाण साथ रखना होगा. आपको मालूम हो कि अमेरिका जाने वाले पर्यटकों में दूसरे नंबर पर भारतीय हैं. 

ईबी-5 अनारक्षित वीजा श्रेणी में कटौती
ट्रंप प्रशासन की ओर से ईबी-5 अनारक्षित वीजा श्रेणी में कटौती करने की घोषणा से उन भारतीयों को गहरा धक्का लगा है, जो अमेरिका जाने और ग्रीन कार्ड पाने का सपना देख रहे थे. अमेरिकी विदेश विभाग ने मई 2025 के लिए जारी वीजा बुलेटिन में भारतीयों के लिए ईबी 5 वीजा श्रेणी में कटौती की है. अनारक्षित वीजा श्रेणी आवेदनों की वेटिंग कट ऑफ 1 मई 2019 कर दी है. 

पहले यह 1 नवंबर 2019 थी. इसका मतलब है कि अब 1 मई 2019 के बाद ईबी 5 वीजा के लिए आवेदन करने वालों को लंबा इंतजार करना होगा. ट्रंप प्रशासन ने ईबी 1 और ईबी 2 वीजा श्रेणियों में बदलाव नहीं किया है. आपको मालूम हो कि ईबी-5 एक अमेरिकी अप्रवासी निवेशक वीजा है, जो विदेशी नागरिकों और उनके परिवारों को किसी अमेरिकी व्यवसाय या क्षेत्रीय केंद्र परियोजना में न्यूनतम राशि का निवेश करके अमेरिका में स्थायी निवास प्राप्त करने की अनुमति देता है. इस निवेश से कम से कम 10 रेगुलर नौकरियां पैदा होनी चाहिए.