संयुक्त अरब अमीरात में वीजा प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं. ICP के द्वारा कई नियमों में बदलाव किया गया है. अरब में अब अमीरात आईडी, विजिट वीजा और रेजीडेंसी वीजा के शुल्क में इजाफा किया गया है. यूएई सरकार के इस फैसले का असर भारतीयों पर पड़ सकता है.
इसके अलावा एक और नए नियम के मुताबिक अब Visit visa holders यूएई में रहते हुए विजिट वीजा की सीमा नहीं बढ़ा सकते हैं. इसके लिए उन्हें यूएई से एक्जिट करना होगा. देश से बाहर जाने के बाद नए विजिट वीजा के साथ एंटर करना होगा.
फीस बढ़ाई
यूएई सरकार ने अमीरात आईडी जारी करने और विजिट व रेजिडेंस वीजा का शुल्क बढ़ा दिया है. अब इन कार्यों के लिए तय की गईं नई दरें लागू होंगी. अमीरात आईडी जारी करने के लिए अब 270 की जगह 370 दिरहम का शुल्क चुकाना होगा. यूएई में घूमने या रहने के लिए एक महीने का वीजा पाने के लिए भी 270 की जगह 370 दिरहम फीस देनी होगी.
पांच साल मल्टीपल एंट्री वीजा सिस्टम
यूएई पसंद करने वाले लोग अब पांच साल वाले वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. जिसके पास यह वीजा होगा, वह पांच साल में कितनी भी बार यूएई आ सकता है. इसके साथ ही यह शख्स एक बार विजिट के 90 दिनों के समय को भी बढ़ा सकता है.
विजिट वीजा का समय बढ़ाया
यूएई सरकार ने विजिट वीजा के समय को बढ़ाकर 60 दिन करने की अनुमति दी है. अब कोई अगर यूएई सिर्फ घूमने के लिए आया है, वह सबसे कम 30 और सबसे ज्यादा 60 दिनों तक के लिए वीजा अप्लाई कर सकता है.
वीजा समय से ज्यादा रहने वालों पर कार्रवाई
यूएई में अगर कोई शख्स अपने वीजा के समय से ज्यादा रहता है तो उसे अब जुर्माना भरना होगा और साथ ही देश से बाहर जाने के लिए आउट पास या लीव परमिट बनवाना होगा. इसका खर्चा भी उस शख्स को खुद भरना होगा. हालांकि, आउट पास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जरूरी है जो दुबई से अपने देशों के लिए निकलेंगे.