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Lalit Modi: भगोड़े ललित मोदी का अब Vanuatu भी पासपोर्ट करेगा रद्द... पीएम जोथम ने दिया आदेश, किसी भी देश की नागरिकता नहीं होने पर क्या होता है... यहां जानिए 

IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने हाल ही में भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में आवेदन किया था. अब वनुआतू के पीएम ने बड़ा कदम उठाते हुए ललित की नागरिकता रद्द करने का आदेश दिया है. इस तरह से ललित मोदी अब न घर के और न घाट के रह  गए हैं. 

Lalit Modi (File Photo) Lalit Modi (File Photo)
हाइलाइट्स
  • ललित मोदी ने कई करोड़ रुपए देकर वनुआतू की खरीदी थी नागरिकता

  • भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए कर चुके हैं आवेदन 

इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) यानी IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी (Lalit Modi) को तगड़ा झटका लगा है. भारत से भागकर वनुआतू (Vanuatu) में पनाह लिए ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द (Passport Canceled) होगा. इस संबंध में वनुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने आदेश दिया है. पीएम जोथम ने कहा कि उनका देश किसी भगोड़े को अपने देश में पनाह नहीं देगा. 

पीएम जोथम नापत ने नागरिकता आयोग को आदेश दिया है कि वह ललित मोदी को जारी पासपोर्ट रद्द कर दे. उन्होंने कहा कि वनुआतू का पासपोर्ट रखना एक विशेषाधिकार है न कि अधिकार. किसी भी आवेदक को वैध कारणों से ही नागरिकता प्राप्त करनी चाहिए. आपको मालूम हो कि ललित मोदी ने कुछ दिन पहले कई करोड़ रुपए देकर वनुआतू की नागरिकता खरीदी थी.  ललित मोदी आईपीएल में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे. वह भारतीय कानून से बचने के लिए कई सालों तक लंदन में रहे और पिछले कुछ दिनों से उन्होंने वनुआतू की नागरिकता ले ली थी. आइए जानते हैं किसी व्यक्ति के पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं होने पर क्या होता है?

पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए किया था आवेदन 
आईपीएल के पूर्व प्रशासक ललित मोदी ने हाल ही में भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में आवेदन किया था. यह जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी है. रणधीर जायसवाल ने बताया कि हमें मालूम चला है कि ललित मोदी के पास वनुआतू की नागरिकता है.

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हम कानून के मुताबिक ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे. ललित मोदी आईपीएल में फर्जीवाड़े के कई आरोप लगने पर मई 2010 में इंग्लैंड भाग गए थे. उनपर आईपीएल के टीवी अधिकारों के 425 करोड़ रुपए के समझौते में नियमों का उल्लंघन करने सहित टीमों की नीलामी में भी फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ललित मोदी के खिलाफ जांच करने के बाद दोषी पाए जाने पर साल 2013 में आजीवन प्रतिबंधित लगा दिया. ललित के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित संलिप्तता के आरोप में साल 2015 में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था. 

वनुआतू देश की कैसे मिलती है नागरिकता 
दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश वनुआतू है. यह देश ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच में स्थित है. यह देश पहले फ्रांस और ब्रिटेन का गुलाम था. इस देश को साल 1980 में आजादी मिली थी. वनुआतू की नागरिकता के लिए न्यूनतम 1.55 लाख डॉलर देने होंते हैं. इस देश में निवेश के बदले सिर्फ 30-60 दिनों में नागरिकता मिल जाती है.

आपको मालूम हो कि वनुआतू एक छोटा सा देश है लेकिन इसके पासपोर्ट की ताकत भारत, चीन से भी आगे है. दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों में भारत का स्थान 80वां हैं, वहीं वनुआतू का 51वां स्थान है. ग्लोबल रेजिडेंस इंडेक्स के मुताबिक वनुआतू पासपोर्ट पर 133 देशों में बिना वीजा एंट्री मिलती है. आपको मालूम हो कि वनुआतू में किसी व्यक्ति के इनकम, संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इस देश में न तो विरासत कर है न ही कॉर्पोरेट कर. 

क्या होता है किसी देश की नागरिकता नहीं होने पर 
1. यदि किसी व्यक्ति के पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं हो तो उसे स्टेटलेस व्यक्ति (Stateless Person) कहा जाता है. 
2. स्टेटलेस व्यक्ति पर किसी भी देश का कानून लागू नहीं होता है. 
3. नागरिकता नहीं होने पर उस व्यक्ति को किसी भी देश में रहने का कानूनी अधिकार नहीं होता है. 
4. स्टेटलेस व्यक्ति कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है.
5. वोट देने का अधिकार भी नहीं होता है.
6. स्कूल-कॉलेज में एडमिशन, नौकरी, हेल्थकेयर और प्रॉपर्टी राइट भी नहीं होता है.
7. यदि कोई स्टेटलेस व्यक्ति हादसे का शिकार हो जाए तो भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि उस व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं.
8. स्टेटलेस व्यक्ति कानूनी रूप से यात्रा करने के लिए पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर सकते.
9. स्टेटलेस व्यक्ति को शरणार्थी का दर्जा देने या किसी देश में अस्थायी वीजा देने का निर्णय उस देश की सरकारों पर निर्भर करता है.