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इमरान खान पर ईशनिंदा के तहत FIR, पाकिस्तान समेत इन देशों में है मौत की सजा

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ ईशनिंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. दुनिया के कई देशों में ईशनिंदा कानून लागू है. पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों में इसके लिए मौत की सजा तक का प्रावधान है.

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हाइलाइट्स
  • इमरान खान समेत 150 लोगों पर ईशनिंदा के तहत केस

  • कई देशों में ईशनिंदा के लिए मौत की सजा का प्रावधान

  • पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान में मौत की सजा का प्रावधान

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान समेत उनकी पार्टी पीटीआई के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ ईशनिंदा कानून के तहत केस दर्ज किया गया है. इमरान खान और उनके समर्थकों पर मदीना में पाक पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी का आरोप है. फैसलाबाद में दर्ज एफआईआर के मुताबिक इमरान खान के इशारे पर नारेबाजी करके मस्जिद को अपवित्र किया गया है.

पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून-
तानाशाह जिया उल हक के कार्यकाल में पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून लागू किया गया था. इसके तहत पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 295-बी और 295-सी जोड़ा गया था. ईशनिंदा कानून के तहत ईश्वर की निंदा करने की मनाही है. इसके तहत इबादत की जगह को नुकसान पहुंचाना, धार्मिक कार्यों में बाधा डालना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना आता है. अगर कोई शख्स इस तरह के काम करता है तो उसके खिलाफ ईशनिंदा कानून के तहत केस दर्ज किया जाता है. साल 1982 में एक धारा जोड़ी गई. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति कुरान को अपवित्र करता है तो उसे उम्रकैद की सजा दी जाएगी. साल 1986 में एक धारा के तहत पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईशनिंदा के लिए मौत तक की सजा का प्रावधान किया गया. पाकिस्तान में हजारों लोग इस कानून के तहत जेल में बंद हैं. 

सऊदी अरब में ईशनिंदा कानून-
सऊदी अरब में ईशनिंदा कानून के तहत भी फांसी की सजा का प्रावधान है. सऊदी अरब में शरिया कानून लागू है. इसके तहत ईशनिंदा करने वाले को मुर्तद घोषित कर दिया जाता है. इसका मतलब होता है कि उसे धर्म को ना मानने वाला घोषित किया जाता है. इसमें मौत की सजा का प्रावधान है.

ईरान में ईशनिंदा कानून-
ईरान में साल 2012 में ईशनिंदा के तहत मौत की सजा का प्रावधान किया गया. इसके तहत धर्म को ना मानने वाले और अपमान करने वालों को मौत की सजा है. कानून की धारा 260 के तहत अगर कोई व्यक्ति पैगंबर की निंदा करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी. इसके तहत 12 इमामों और पैगंबर इस्लाम की बेटी की निंदा करने की सजा भी मौत है.

इंडोनेशिया में ईशनिंदा कानून-
दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश इंडोनेशिया में ईशनिंदा कानून लागू है. यहां साल 1969 में ईशनिंदा कानून लागू किया गया. इसके तहत ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की सजा का प्रावधान है. इस कानून के तहत मामला दर्ज करने से पहले जांच जरूरी है.

मलेशिया में ईशनिंदा कानून-
मलेशिया में दंड संहिता की धारा 295, 298 और 298-ए ईशनिंदा कानून से जुड़ा है. इसके तहत किसी भी धर्म का अपमान करना, धर्म के आधार पर समाज में फूट पैदा करना, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना अपराध है. इसके तहत तीन साल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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