पाकिस्तान की राजनीति में लगातार हलचल चल रही है. हाल ही में, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है. इस प्रस्ताव पर 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच वोटिंग की जा सकती है.
ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव की क्या प्रक्रिया है, जिसके तहत पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता को खत्म किया जा सकता है.
पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव
भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी सरकार के खिलाफ असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश करके सरकार को हिलाया जा सकता है. ऐसे में सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है. जिसके लिए वोटिंग की जाती है.
अगर विपक्ष लॉअर हाउस में 342 सदस्यों में से 172 सदस्यों की वोट हासिल कर लेता है तो वे सरकार गिरा सकते हैं.
पाकिस्तान में छोटी-बड़ी मिलाकर लगभग 13 पार्टियां हैं जिनमें से सबसे ज्यादा सदस्य इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक- ए- इंसाफ के पास हैं. उनके पास 155 सदस्य हैं.
क्या है अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की प्रक्रिया
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर ओपेन वोटिंग होती है. बताया जाता है कि वोटिंग से पहले सदन में घंटी बजती है. घंटी बजने के बाद सारे सांसद सदन में जाते हैं. सांसदों के जाते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं.
सरकार के पक्ष में वोट करने वाले सांसद एक दरवाजे से निकलते हैं. और विपक्ष में वोट करने वाले सांसद दूसरे दरवाजे से निकलते हैं. इसके बाद खाली हॉल में दोनों गेट से बाहर जाने वाले सांसदों की गिनती होती है.
इसके बाद स्पीकर एक बार फिर सासंदो को बुलाकर नतीजे बताता है. अगर वोटिंग में सरकार को बहुमत नहीं मिलता है तो उसी समय कैबिनेट बर्खास्त कर दी जाती है. और अगले प्रधानमंत्री को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.