अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो संभव है आपके पास भी इनकम टैक्स की तरफ से टीडीएस से संबंधित मैसेज आया हो. इस मैसेज से लोग परेशान हो रहे हैं, इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो टैक्स भरते नहीं या टैक्स के दायरे में नहीं आते. कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें और टैक्स भरना पड़ेगा? हालांकि, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मैसेज का कतई ये मतलब नहीं है कि आपका टैक्स अमाउंट बढ़ गया है.
''31 दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए पैन xxx के नियोक्ता द्वारा कुल टीडीएस xxx रुपये है और वित्त वर्ष 23-24 के लिए cumulative TDS xxx रुपये है. डिटेल्स के लिए 26एएस देखें.''
क्यों भेजे जा रहे ये मैसेज
आपको इस मैसेज से परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये सिर्फ अंतिम तिमाही (Q4) और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किए गए कुल टीडीएस के संबंध में Acknowledgement है. टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए उन्हें ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं. आपको बता दें, एसएमएस अलर्ट सेवा नई नहीं है. इसे सबसे पहले 2016 में शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स को उनकी कुल टीडीएस कटौती के बारे में जानकारी देना है. इनकम टैक्स डिमार्टमेंट का ये मैसेज आपको अपने ऑफिस में सैलरी स्लिप के साथ डिटेल मैच करने में मदद करेगा.
इस बीच, आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) के लिए कर रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म ITR-1, ITR-2 और ITR-4 जारी कर दिए हैं. अब टैक्सपेयर्स पोर्टल पर ITR1-4 तक फॉर्म चुनकर इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.
31 जुलाई है रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख
टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइन करने के लिए आयकर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं. FY24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है.